लाहौर: 26 मई (ए)।
) पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधक अदालत ने सोशल मीडिया के जरिये बम बनाना सीखने के मामले में दोषी ठहराते हुए विश्वविद्यालय के एक छात्र को दो साल छह महीने की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल विश्वविद्यालय में मानव संसाधन अध्ययन के छात्र हन्नान अब्दुल्ला को एटीसी न्यायाधीश मंज़र अली गिल द्वारा दो साल और छह महीने की जेल की सजा के अलावा 50,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2022 में संघीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार अब्दुल्ला ने कथित तौर पर इराक में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों से जुड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी समाचार पोर्टल द डॉन ने एक एफआईए अधिकारी के हवाले से कहा कि अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अब्दुल्ला फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बम बनाना सीख रहा था। उसने इस संबंध में फेसबुक के माध्यम से आतंकवादियों और एक प्रतिबंधित संगठन से संपर्क भी स्थापित किया था। अब्दुल्ला इंस्टाग्राम हैंडल ‘इब्न-ए-अब्दुल्ला अल-पाकिस्तानी’ के तहत काम करता था और ‘प्रोफेशनल कुक 67’ के रूप में पहचाने जाने वाले एक उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करता था।चैट में अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल जैसी सामग्रियों से विस्फोटक बनाने के निर्देश शामिल थे। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर एक उपयोगकर्ता ‘प्रोफेशनल कुक 67’ के साथ बातचीत करते समय, अब्दुल्ला को अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर, अमोनियम पाउडर, चारकोल और अन्य घटकों जैसी सामग्रियों का उपयोग करके विस्फोटक उपकरण विकसित करने के तरीके के बारे में बुनियादी जानकारी मिली।