न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा कि ‘‘अनारक्षित’’ श्रेणी कोई अलग ‘‘सामाजिक श्रेणी’’ नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए एक खुला क्षेत्र है।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा कि ‘‘अनारक्षित’’ श्रेणी कोई अलग ‘‘सामाजिक श्रेणी’’ नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए एक खुला क्षेत्र है।