बरेली: तीन मई (ए)।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) राघवेंद्र मणि ने चार साल पुराने इस मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी डॉ रवेन्द्र प्रकाश शर्मा (40) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।