वाराणसी की अदालत ने सिखों पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका खारिज की

राष्ट्रीय
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वाराणसी: 17 अक्टूबर (ए) उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने पिछले साल अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए अदालत) नीरज कुमार त्रिपाठी ने इस शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी के उक्त भाषण के आधार पर आवेदक ने याचिका में खालिस्तानी संगठन द्वारा भारत में हिंसा व अराजकता फैलाने का प्रयास और दुनिया में भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करने की मात्र आशंका व्यक्त की है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता ने इस आशंका को पुष्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत या किसी घटना का संदर्भ नहीं दिया। इसलिए, शिकायत खारिज की जाती है।’’

यह मामला पिछले साल जुलाई में वाराणसी के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्रा ने दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में अपने अमेरिकी दौरे के दौरान सिख समुदाय के संबंध में टिप्पणी की थी।

इस बीच, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य और लोकतंत्र की जीत करार दिया।

राय ने कहा कि अमेरिका यात्रा के दौरान गांधी की टिप्पणी का उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ते अविश्वास और उनके सामने मौजूद प्रतिकूल माहौल को उजागर करना था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘उन्होंने (राहुल) चर्चा की थी कि कैसे भाजपा ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की, जिससे उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हुई।’’