प्रयागराज: 25 जुलाई (ए)
पेशे से अधिवक्ता और शाही जामा मस्जिद, संभल के अध्यक्ष (सदर) को मार्च, 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर सर्वेक्षण के दौरान हिंसा में शामिल होने का आरोप है।न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने बृहस्पतिवार को जफर अली को जमानत प्रदान की। संभल में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा के बाद कोतवाली थाने में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहैल इकबाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।सुनवाई के दौरान, जफर अली के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का नाम प्राथमिकी में नहीं था। पुलिस ने जांच के दौरान 23 मार्च 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया। अली पर सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है।