उच्चतम न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल के डीजीपी पद से हटाने का आदेश निरस्त किया

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नयी दिल्ली: 12 जनवरी (ए) उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुंडू को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से हटाने संबंधी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को निरस्त कर दिया।

अपने साझेदारों से जान से मारने की धमकी मिलने का दावा करने वाले एक कारोबारी पर दबाव बनाने की कोशिश करने के आरोपों को लेकर उच्च न्यायालय ने कुंडू को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद से हटाने का आदेश दिया था।

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