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अदालत ने ईडी के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को दी जमानत

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मुंबई, चार अक्टूबर (ए) बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित धनशोधन के एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी।.

न्यायमूर्ति एन जे जामदार ने यह आदेश सुनाया। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता की याचिका पर तेजी से सुनवाई और फैसला करे, क्योंकि यह छह महीने से लंबित है। देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने दलील दी कि उनकी उम्र (72), स्वास्थ्य और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने के मद्देनजर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। .

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