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अयोध्या संबंधी फैसले में किसी न्यायाधीश के नाम का उल्लेख न करना सर्वसम्मत निर्णय था: सीजेआई चंद्रचूड़

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नयी दिल्ली, एक जनवरी (ए)।अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक के चार साल से अधिक समय बाद प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर एक ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में निर्णय सुनाने वाले पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि इसमें फैसला लिखने वाले किसी न्यायाधीश के नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

नौ नवंबर, 2019 को, एक सदी से भी अधिक समय से चले आ रहे एक विवादास्पद मुद्दे का निपटारा करते हुए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था और अयोध्या में मस्जिद के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का भी निर्णय सुनाया था।

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