Site icon Asian News Service

आबकारी नीति मामला: गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर उच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई नहीं

Spread the love

नयी दिल्ली: 23 मार्च (ए) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन अदालत द्वारा तत्काल सुनवाई की संभावना नहीं है।

अदालत के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, याचिका पर 27 मार्च से पहले सुनवाई होने की संभावना नहीं है, क्योंकि होली के कारण अदालत बंद है।आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने बताया कि उनकी कानूनी टीम उच्च न्यायालय से मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध करेगी, हो सके तो रविवार को ही सुनवाई किये जाने का अनुरोध करेगी।

निचली अदालत ने ‘विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए’ शुक्रवार को केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी तथा वह तुरंत हिरासत से रिहा किये जाने के हकदार हैं। केजरीवाल को ईडी ने बृहस्पतिवार रात को गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने से उच्च न्यायालय द्वारा इनकार किये जाने के कुछ घंटों बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।

केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।

मामले में आप के शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी द्वारा दायर आरोप-पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।

Exit mobile version