नयी दिल्ली: तीन सितंबर (ए)
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है।
नयी दिल्ली: तीन सितंबर (ए)
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है।