केवल आधार से कोई मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता: भाजपा

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 24 अगस्त (ए)) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को विपक्ष पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि शीर्ष अदालत ने यह नहीं कहा कि सिर्फ आधार ही मतदान का अधिकार पाने के लिए वैध दस्तावेज हो सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बाहर किए गए मतदाता अन्य दस्तावेजों के साथ आधार जमा कर सकते हैं।