जिलाधिकारी, दो पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण की जरूरत नहीं: निर्वाचन आयोग ने अदालत से कहा

जबलपुर मध्य प्रदेश
Spread the love
FacebookTwitterLinkedinPinterestWhatsapp

जबलपुर (मध्य प्रदेश), 27 अक्टूबर (ए) निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि नरसिंहपुर की जिलाधिकारी ऋजु बाफना और सुआ ताला तथा थेमी थानों के प्रभारियों को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।.

निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ सेठ ने ‘ बताया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक शेखर चौधरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई, जिन्होंने दावा किया था कि निर्वाचन आयोग नरसिंहपुर की जिलाधिकारी और दो थाना प्रभारियों के तबादले की उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है।.उन्होंने कहा कि तबादलों के अनुरोध वाली याचिका में 12 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मौजूदा विधायक जालम सिंह के एक पत्र को आधार बनाया गया, जिसमें जिलाधिकारी और दो पुलिस अधिकारियों के काम की सराहना की गई है।याचिकाकर्ता के वकील पंकज दुबे ने निर्वाचन आयोग की दलीलों पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा।

FacebookTwitterWhatsapp