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इंदौर के महाविद्यालय के प्राचार्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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इंदौर (मध्यप्रदेश), छह दिसंबर (ए) इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय के पुस्तकालय में लेखिका डॉ. फरहत खान की विवादित पुस्तक ‘‘सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति’’ रखे जाने को लेकर दर्ज मामले में प्राचार्य और एक प्राध्यापक को अग्रिम जमानत देने से जिला अदालत ने मंगलवार को इनकार कर दिया। अभियोजन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।.

लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने बताया कि सत्र न्यायाधीश आरके गोयल ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मामले के चार आरोपियों में शामिल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. इनामुर्रहमान और प्राध्यापक मिर्जा मोजिज बेग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।.

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