Site icon Asian News Service

दिल्ली दंगा: अदालत ने व्यक्ति को जमानत दी

Spread the love

नयी दिल्ली, 11 नवंबर (ए) दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में गत फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों से संबंधित मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को जमानत प्रदान की और कहा कि दंगों और हत्या में उसकी कथित संलिप्त्तता दर्शाने वाली वीडियो फुटेज घटना वाले दिन से संबंधित नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दंगों के दौरान कर्दमपुरी पुलिया पर गोली लगने से मारे गए फुरकान की मौत के मामले में आरोपी अनवर हुसैन को 40,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत के आधार पर राहत प्रदान की।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी को 23 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज में दंगाइयों के साथ देखा जा सकता है लेकिन जिस मामले में अनवर को गिरफ्तार किया गया, वह घटना 24 फरवरी की है।

अदालत ने कहा कि 24 फरवरी को हुए दंगे में आरोपी के शामिल होने के लिए वीडियो फुटेज मजबूत साक्ष्य नहीं था।

साथ ही अनवर को अदालत की इजाजत के बिना दिल्ली छोड़कर नहीं जाने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश दिए।

अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया कि मामले में शिकायतकर्ता फुरकान का भाई भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

Exit mobile version