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यूपी में यूपीएसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी, बिना वारंट कर सकती है गिरफ्तार और ले सकती है तलाशी

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लखनऊ, 13 सितम्बर एएनएस। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। एडीजी स्तर के आईपीएस को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया है। सरकार ने डीजीपी से इसके विधिवत गठन का रोडमैप तैयार करने को कहा है।
अधिसूचना में बल के कार्यों, अधिकार क्षेत्र, और संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण कर दिया गया है। बल में एडीजी के अलावा आईजी, डीआईजी, समादेष्टा उप समादेष्टा व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की तैनाती होगी। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। शुरुआत में पीएसी से बल की पांच बटालियनों का गठन किया जाएगा। हालांकि इसमें सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दिया गया है। गृह विभाग के अनुसार शुरुआत में बल में 9919 जवान होंगे। इन पर एक वर्ष में 1747 करोड़ रुपये खर्च होना का अनुमान लगाया गया है।

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