यौन उत्पीड़न के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 31 जुलाई (ए) दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के एक प्राध्यापक को कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की सिफारिशों के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) ने बृहस्पतिवार को हुई अपनी बैठक में समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

अधिकारी ने ‘ बताया, ‘‘आईसीसी की सिफारिश के बाद प्रोफेसर को सजा के तौर पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। मूल शिकायत एक छात्रा के कथित उत्पीड़न से संबंधित थी।’’

अधिकारी के अनुसार, यह शिकायत कम से कम एक वर्ष पुरानी है और आईसीसी की रिपोर्ट को बृहस्पतिवार की बैठक में कार्यकारी परिषद ने मंजूरी देकर स्वीकार कर लिया।

अधिकारी ने कहा, ‘‘विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न के मामले को कतई बर्दाश्त न करने की नीति (शून्य-सहिष्णुता) की नीति अपनाता है और छात्रों तथा कर्मचारियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कदम उठाता रहेगा।’’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत, आंतरिक शिकायत समितियों को यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच करने और सक्षम प्राधिकारी को कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है।