नागपुर: छह अगस्त (ए) नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार 19 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस हवालात की व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए पिज्जा, मुलायम बिस्तर और मच्छर भगाने वाली दवा की मांग की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, आरोपी निर्मय माधव पाखरे ने अपने और पीड़िता के मोबाइल फोन के पासवर्ड बताने से भी इनकार कर दिया है। वह पीड़िता को कथित तौर पर बंधक बनाने के दौरान उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में रखता था। वह पीड़िता को कथित तौर पर बंधक बनाने के दौरान उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में रखता था। पुलिस के मुताबिक, 16 वर्षीय लड़की की आरोपी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। मूल रूप से ठाणे के रहने वाले आरोपी ने लड़की को नागपुर के किराए के एक मकान में कथित तौर पर 30 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा, उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसका कई बार यौन उत्पीड़न किया।पुलिस ने सोमवार देर रात शहर के दिघोरी इलाके में स्थित किराए के मकान का दरवाजा तोड़कर लड़की को मुक्त कराया। हुडकेश्वर पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने हवालात की स्थिति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वहां की दीवारें गंदी हैं और शौचालय अस्वच्छ हैं। उसने नाश्ते में पिज्जा, बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन, मुलायम बिस्तर और मच्छर भगाने वाली दवा उपलब्ध कराए जाने की मांग की।पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शुरुआत में चिकित्सकीय जांच कराने से भी इनकार कर दिया था, हालांकि बाद में उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि दो अगस्त को नागपुर निवासी नाबालिग लड़की लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने हुडकेश्वर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसका पता लगाया और उसे मुक्त कराया।पुलिस के अनुसार, लड़की के हाथ-पैर बंधे हुए थे और उसके शरीर पर करीब 20 चोटों के निशान थे। उसकी कलाई और गर्दन पर चाकू के घाव भी पाए गए। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, पाखरे ने पिछले वर्ष ‘आकाश मेहरा’ नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम खाता बनाया था। इसी के माध्यम से उसकी लड़की से दोस्ती हुई और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। जांच में सामने आया है कि लड़की ने उसे अपनी निजी तस्वीरें भी भेजी थीं।
इसके बाद आरोपी ने उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लड़की को ‘ब्लैकमेल’ करना शुरू कर दिया और वह डर के कारण उससे मिलती रही। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पहले एक होटल में उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में जब भी वह नागपुर आता, उसे दिघोरी स्थित किराए के कमरे में बुलाता था। पाखरे के खिलाफ अपहरण और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया खातों की भी जांच कर रही है।
