वाराणसी (उप्र): तीन सितंबर (ए)
कैंट थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि अदालत के आदेश पर मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से किसी पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाना, किसी की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना और उकसाना), 505(2) (धर्म, जाति, या समुदाय जैसे विभिन्न आधारों पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना उत्पन्न करना) और 153(ए) (धर्म, जाति, भाषा, जन्मस्थान, या निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, घृणा, या वैमनस्य को बढ़ावा देना) के तहत मंगलवार की शाम मुकदमा दर्ज कर लिया गया।