नयी दिल्ली: 15 सितंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता राजपाल यादव को एक निजी कंपनी का बकाया पैसा चुकाने के वास्ते ठोस प्रस्ताव के साथ आने के लिये दो हफ्ते का आखिरी मौका दिया और उन्हें न्यायालय की रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2010 में एक फिल्म के लिए दी गई पांच करोड़ रुपये की आर्थिक मदद के निपटारे के तौर पर, 2013 में यादव ने 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक दिए थे। कंपनी का यह भी आरोप है कि ये चेक बाउंस हो गए।
