तिरुवनंतपुरम: 28 फरवरी (ए)
तिरुवनंतपुरम अतिरिक्त सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम मामले) के न्यायाधीश शिबू एमपी ने एर्नाकुलम जिले के मूथाकुन्नम निवासी 45 वर्षीय बिनेश को दोषी पाया और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
तिरुवनंतपुरम: 28 फरवरी (ए)
तिरुवनंतपुरम अतिरिक्त सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम मामले) के न्यायाधीश शिबू एमपी ने एर्नाकुलम जिले के मूथाकुन्नम निवासी 45 वर्षीय बिनेश को दोषी पाया और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।