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दिल्ली की अदालत ने पीएफआई के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र का संज्ञान लिया

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नयी दिल्ली, 21 नवंबर (ए) दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र का सोमवार को संज्ञान लिया।.

विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत (एजेंसी के आरोप पत्र के समान) पर संज्ञान लिया और जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरोपियों परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत को 16 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाए, जब वह मामले में आगे की सुनवाई करेगी।.

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