भोपाल: 10 फरवरी (ए)
उन्होंने बताया, “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम-44 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र सदस्यों में विधवा व तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित बेटियों को भी सम्मिलित किया गया है।”
भोपाल: 10 फरवरी (ए)
उन्होंने बताया, “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम-44 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र सदस्यों में विधवा व तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित बेटियों को भी सम्मिलित किया गया है।”