नयी दिल्ली: 10 फरवरी (ए)
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि वह यौन उत्पीड़न मामले में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 मार्च, 2025 के आदेश को रद्द कर देगी।
नयी दिल्ली: 10 फरवरी (ए)
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि वह यौन उत्पीड़न मामले में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 मार्च, 2025 के आदेश को रद्द कर देगी।