जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को सात साल की कैद और जुर्माने की सजा

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ, 21 सितंबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार देते हुए सात साल कैद और 37 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मामले में वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

जिसके अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी।

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।

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