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बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर मुहर, राज्यकर्मी का मिलेगा दर्जा

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पटना,10 अप्रैल (ए) । बिहार की नीतीश सरकार ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सातवें फेज की होने वाली नियुक्तियों में यह नियमावली प्रभावी हो सकती है। सरकार के इस फैसले के साथ ही पुराने ढर्रे पर नियुक्त कर रही सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बड़ी जानकारी दी है। चंद्रशेखर ने बताया कि अब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, आकर्षक वेतन के साथ सभी सुविधाएं दी जाएंगी। 

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें BPSC के माध्यम से एक परीक्षा पास करनी होगी फिर वे भी नियमित शिक्षक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि सवा दो लाख के आसपास अभी शिक्षकों की भर्ती होगी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तीसरे और चौथे श्रेणी में 40-50 हज़ार बहाली होगी। सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के पास भी शिक्षक बनने का अब सीधा मौका होगा। अब वह राज्य कर्मी भी बन पाएंगे। नियोजित शिक्षकों को भी उम्र की सीमा में छूट मिलने वाली है। सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दिया है।

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