नयी दिल्ली: 29 मई (ए)
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को समिति के समक्ष डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समिति इस बात पर सहमत होती है कि अनब्लॉक किया जाना चाहिए, तो वह कानूनी रूप से सीजेपी का ‘एक्स’ अकाउंट अनब्लॉक करने का आदेश दे सकती है।