बलरामपुर (उप्र): 23 नवंबर (ए)
पुलिस अधीक्षक (एसपी) विकास कुमार ने बताया कि जरवा कोतवाली में तैनात आरक्षी (सिपाही) ध्रुव चंद्र एवं राजू यादव के खिलाफ एक स्थानीय व्यक्ति से जबरन धन की वसूली करने के विरुद्ध जरवा कोतवाली में चार सितंबर 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।उन्होंने कहा कि मुकदमे में सुनवाई के उपरांत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, गोरखपुर द्वारा 21 जनवरी 2025 को कांस्टेबल ध्रुव चंद्र एवं राजू यादव को सजा सुनाई गई थी।
एसपी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दोषी पाए गए दोनों पुलिसकर्मियों को शनिवार को विभागीय कार्यवाही करते हुए उतर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के दंड एवं अपील नियमावली के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी सेवक विशेषकर पुलिस विभाग के कार्यरत व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है और यह पुलिस सेवा नियमों का घोर उल्लंघन है, जिसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एसपी ने कहा कि भ्रष्टाचार तथा पद का दुरुपयोग या अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।