बलिया: 23 जून (ए)
अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रथमकांत ने मंगलवार को मुकदमे में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी रितेश गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।