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योगी की महिलाओं को परेशान करने वालों को चेतावनी: ‘यमराज’ आपका इंतजार कर रहे हैं

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गोरखपुर/लखनऊ, 17 सितंबर (ए) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अगर राज्य में कोई महिला उत्पीड़न जैसा अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर ‘यमराज’ उसका इंतजार कर रहे होंगे।.

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ के दौरान दुपट्टा खींच लिए जाने से सड़क पर गिरी कक्षा 11 की एक छात्रा की मोटरसाइकिल की चपेट में आने से हुई मौत के बाद आई है।यह वारदात पिछले शुक्रवार को हुई। इस मामले के तीन आरोपियों को शनिवार की रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि रविवार को हिरासत से भागने और पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश के बाद हुई मुठभेड़ में दो आरोपियों को गोली लगी है, जबकि एक का पैर टूट गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर जिले में 343 करोड़ रुपये की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपने संबोधन में कानून और व्यवस्था के लिए एक मजबूत कानूनी प्रणाली के महत्व का उल्लेख किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी व्यवस्था को बाधित करने के लिए कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाए।

उन्होंने कहा कि कानून सुरक्षा के लिए है और अगर किसी ने महिलाओं को परेशान करने जैसा अपराध किया है, तो ‘यमराज’ अगले चौराहे पर उसका इंतजार कर रहे होंगे।

अंबेडकर नगर की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कक्षा 11 की एक छात्रा एक अन्य छात्रा के साथ साइकिल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश आते हैं और पीछे की सीट पर बैठा एक युवक एक छात्रा का दुपट्टा खींच लेता है। संतुलन खोने के कारण वह जमीन पर गिर जाती है और पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल उसे कुचल देती है।

अंबेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा ने रविवार को बताया, ”यह घटना शुक्रवार को हुई थी। हमें पहले सूचना मिली थी कि लड़की की मौत दुर्घटना में हुई है। हालांकि आगे की जांच में पता चला कि बदमाशों द्वारा उसका दुपट्टा खींचने से यह हादसा हुआ।”

उन्होंने बताया, ”इसके बाद हमने मामला दर्ज कर शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहबाज़ और दुपट्टा खींचने वाले उसके भाई अरबाज़ के रूप में हुई। लड़की पर मोटरसाइकिल चढ़ाने वाले तीसरे आरोपी का नाम फैसल है।”

सिन्हा ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला) के साथ-साथ पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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