मुंबई, तीन जनवरी (ए)। बैंक से करीब दो दशक पहले की गई ठगी के मामले में एक विशेष अदालत ने यहां भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व मुख्य प्रबंधक और एक कंपनी के कार्यकारी अधिकारी को दाषी ठहराते हुए दोनों को दो-दो साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध ‘जघन्य प्रकृति’ के हैं क्योंकि इनकी मंशा ‘देश के आर्थिक ताने-बाने और वित्तीय ढांचे’ को तबाह करना है।