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मध्यस्थता राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर व्यवसायी को तीन महीने की जेल

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जबलपुर, 27 अप्रैल (ए) मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने मध्यस्थता राशि के रूप में 3.44 करोड़ रुपये का भुगतान एक कंपनी को नहीं करने पर एक व्यवसायी को तीन महीने के जेल की सजा सुनाई है।.

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने बताया कि जिला न्यायाधीश यशवंत मालवीय ने सोमवार को अपने आदेश में आर्बिट्रेशन अवार्ड होने के बावजूद कटनी के मेसर्स एसएन सुंदर सन एंड कंपनी को 3.44 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने पर राजेश चंडोक नामक कारोबारी को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई।.

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