नयी दिल्ली: 31 जुलाई (ए)) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने कहा कि यह मामला ‘‘दुर्लभतम’’ श्रेणी में नहीं आता, जिसके लिए मौत की सजा दी जाए।