प्रयागराज (उप्र): 13 मई (ए)
जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज पांडेय ने बताया कि अदालत ने बुधवार को विजय मिश्रा, संतराम मिश्रा, बलराम मिश्रा और जीत नारायण को भादंसं की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा अदालत ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया।अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 फरवरी 1980 को प्रयागराज कचहरी परिसर में 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सजा सुनाए जाने से पहले बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत परिसर लाया गया। फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर और एमपी-एमएलए स्पेशल कोटर् के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।