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अदालत ने शख्स को दी 142 साल की सजा व 5 लाख का जुर्माना,जानें पूरा मामला

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तिरुवनंतपुरम, 01 अक्टूबर(ए)। केरल में पतनमतिट्टा की एक पोक्सो अदालत ने 10 साल की बच्ची के साथ दो साल तक यौन उत्पीड़न करने वाले 41 साल के व्यक्ति को 142 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने दोषी व्यक्ति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर दोषी ने जुर्माना नहीं भरा तो उसके एवज में उसे तीन साल और कारावास भुगतना होगा। 
यह जिले में एक पॉक्सो मामले में किसी दोषी को दी गई अब तक की सबसे अधिक सजा है। दोषी शख्स का नाम आनंदन पीआर उर्फ बाबू है। कोर्ट के आदेश के मुकातबिक बाबू को 60 साल जेल की सजा काटनी होगी। व्यक्ति के खिलाफ 20 मार्च 2021 को तिरुवल्ला पुलिस ने 2019-20 के बीच 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और कई बार क्रूर तरीके से यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था। 
बाबू बच्ची का रिश्तेदार लगता था और उसके माता-पिता के साथ उसी के घर में रहता था। पतनमतिट्टा पुलिस के मुताबिक, इस मामले में बच्ची की ओर से पोक्सो अभियोजक वकील जेसन मैथ्यूज पेश हुए थे। 
मामले में बच्ची का बयान, उसके मेडिकल रिकॉर्ड के साथ-साथ और भी जितने सबूत थे सभी पेश किए गए थे। जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को 142 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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