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नाबालिग बच्‍ची से बलात्कार और हत्या के दोषी को मृत्युदंड

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बदायूं (उत्तर प्रदेश), 28 जुलाई (ए) जिले की एक विशेष अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के दोषी को शुक्रवार को मृत्युदंड की सजा सुनायी और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।.

शासकीय अधिवक्ता (विशेष अभियोजक पॉक्सो अधिनियम) वीरेंद्र कुमार ने बताया कि विशेष पॉक्‍सो अदालत के न्यायाधीश दीपक यादव ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार और उसकी गला दबा कर हत्या करने के दो साल पुराने मामले में आरोपी गुफरान (32) को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।.अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि से एक लाख रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे जबकि एक लाख रुपये अदालत में जमा करने होंगे।अधिवक्‍ता ने बताया कि 11 अप्रैल, 2021 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र की आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में उधमसिंह नगर निवासी गुफरान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

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