अपहरण व रंगदारी मामले में पूर्व सांसद धनन्जय सिंह दोषी करार, भेजे गए जेल

उत्तर प्रदेश जौनपुर
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जौनपुर, पांच मार्च (ए)। यूपी के जौनपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिया है।दंड के बिंदु पर सुनवाई बुधवार को होगी। धनन्जय सिंह को कोर्ट ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।  नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 10 मई 2020 को विक्रम और उसके सहयोगियों द्वारा उसका अपहरण करके धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया। जहां धनंजय ने पिस्टल निकाल कर धमकाया व रंगदारी मांगा।आरोपियों ने जबरन गिट्टी बालू की आपूर्ति के लिए दबाव डालते हुए धमकी दिया।वादी की एफआइआर पर आरोपी गिरफ्तार हुए।जेल गए।बाद में वादी एफआइआर में कही गई बातों से मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में मुकर गया और कहा कि धनंजय व विक्रम ने न तो अपहरण कराया न रंगदारी मांगी।वादी के घटना से मुकरने का फायदा विक्रम को तो मिल गया लेकिन धनंजय चूक गए। सूत्रों की माने तो पहले विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट सी ओ ऑफिस में दाखिल भी कर दी थी बाद में पुलिस के उच्च अधिकारी के आदेश से पुनः विवेचना हुई और इस बार चार्ज शीट दाखिल हुई।

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