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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा

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जींद, चार नवंबर (ए) हरियाणा में जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद और साढ़े 24 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दो वर्ष की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी।.

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने घर में घुस कर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष के अनुसार, जींद शहर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पांच दिसंबर 2021 को आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, पड़ोस में रहने वाले अभिषेक नाम के युवक ने उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। चूंकि वह (शिकायतकर्ता मां) काम के सिलसिले में घर से बाहर जाया करती थी, जिस कारण घर पर नाबालिग लड़की अकेली रहती थी।

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में आरोपी ने कई बार उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि घटना का पता उस समय चला, जब उन्होंने आरोपी को अपनी बेटी के साथ आपत्तिजनक हालात में देखा।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने घटना के बारे में किसी को भी बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी और वहां से भाग गया।

पीड़िता की मां ने नरवाना थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

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