नयी दिल्ली: 29 मई (ए)
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता गोपी चंद को दी गई सजा को उसके द्वारा भुगती जा चुकी सजा की अवधि तक संशोधित किया।
