नयी दिल्ली,20 दिसंबर (ए)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि कथित निवेश धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में धनशोधन रोधी कानून के तहत भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) की अधिकारी निहारिका सिंह की कृषि भूमि, बैंक में जमा धनराशि और सावधि जमा कुर्क की गई है, जिनकी कीमत दो करोड़ रुपये से अधिक है।
ईडी ने सिंह के पति अजित कुमार गुप्ता को एनी बुलियन इंडस्ट्रीज धोखाधड़ी मामले में “घोटाले का सरगना” करार दिया है। गुप्ता के खिलाफ जारी जांच के तहत ईडी ने सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है।इससे पहले ईडी के लखनऊ कार्यालय में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सिंह से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया जा चुका है। 2006 बैच की आईएफएस अधिकारी सिंह फिलहाल दिल्ली में विदेश मंत्रालय में तैनात हैं।
कई लोगों को निवेश का ‘लालच’ देकर 110 करोड़ रुपये की ‘धोखाधड़ी’ के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए ईडी ने 2019 में धनशोधन मामले की जांच शुरू की थी।
ईडी ने एक बयान में कहा कि सिंह की बैंक में जमा धनराशि, सावधि जमा और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित कृषि भूमि, जिनकी कीमत 2.03 करोड़ रुपये मूल्य है, को कुर्क करने के लिए पीएमएलए के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।