अयोध्या सामूहिक बलात्कार मामला : सपा नेता मुईद खान बरी, नौकर को 20 साल कैद की सजा

अयोध्या उत्तर प्रदेश
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अयोध्या (उप्र): 29 जनवरी (ए)) अयोध्या की विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2024 में 12 साल की एक लड़की से सामूहिक बलात्कार के एक मामले में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मुईद खान को बरी कर दिया और उसके नौकर को 20 साल की कैद की सजा सुनायी।

जांच के दौरान 66 वर्षीय मुईद खान और उसके नौकर राजू का डीएनए परीक्षण किया गया था, जिसमें राजू के नमूने का मिलान भ्रूण के नमूने से हो गया, जबकि मुईद की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयी थी।