प्रयागराज: तीन मई (ए)।) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पीठासीन अधिकारी के खिलाफ दायर स्थानांतरण याचिका आरोपों के समर्थन में साक्ष्य की कमी के आधार पर खारिज कर दी है।
अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये हर्जाना भी लगाया और कहा कि अदालतें अवमानना के अधिकारों का उपयोग करने से परहेज कर रही हैं, जिसकी वजह से वादी तेजी से न्यायपालिका के प्रति आक्रामक रुख अपना रहे हैं।