नयी दिल्ली: 21 जनवरी (ए)
) उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे न्यायमित्र के तौर पर काम कर रहे एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तैयार की गई नियमावली (मैनुअल) पर विचार करने के बाद पुलिस की प्रेस वार्ता के लिए उचित नीति बनाएं।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ जांच के दौरान पुलिस द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित करने के तौर-तरीकों से संबंधित याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी।