बलिया (उत्तर प्रदेश), 17 जनवरी ए) जिले की स्थानीय अदालत ने दहेज के लिए एक गर्भवती महिला की जलाकर हत्या करने के जुर्म में महिला के पति समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के जिगिरसड़ गांव के शिव मंगल यादव ने अपनी पुत्री बिंदु का विवाह जिले के पकड़ी थाना क्षेत्र के फूलपुर सहुलाई गांव के संग्राम यादव से वर्ष 2015 में की थी।.