लखनऊ, 21जुलाई (एएनएस)। बसपा से कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। बसपा की ओर से दाखिल याचिका पर विधान परिषद सभापति ने उन्हें अयोग्य घोषित किया है। 23 जनवरी 2015 को सिद्दीकी बसपा के टिकट पर विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए थे।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी विधान परिषद के चेयरमैन को बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद से सदस्यता समाप्त किये जाने की बसपा की अर्जी पर 15 दिन के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने दिनेश चंद्रा की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया था।