हैदराबाद, 17 अगस्त (ए) चार साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 46 साल के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सुनीता कुंचाला ने पोक्सो अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोपी को दोषी माना और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भी दोषी पाया और तीन से 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन के मुताबिक 17 दिसंबर 2015 को शहर की पुलिस को बच्ची के यौन उत्पीड़न की जानकारी मिली थी। यह कृत्य घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था।
आरोपी ने लड़की के घरवालों को यह परिसर किराये पर रहने के लिये दिया था।