नयी दिल्ली: 21 मई (ए) उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखने के 11 दिसंबर 2023 के अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और उन्हें खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।