हैदराबाद: 15 फरवरी (ए) यहां की एक अदालत ने फोन टैपिंग मामले में आरोपी पूर्व पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को जमानत दे दी।
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को डी. प्रणीत राव की जमानत याचिका मंजूर कर ली। उन्होंने प्रणीत को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतदार पेश करने पर जमानत दी।