नयी दिल्ली: 12 जनवरी (ए) उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाता खोलने और उनका वेतन जारी करने के लिए शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है।
