नयी दिल्ली: तीन सितंबर (ए)) उच्चतम न्यायालय ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध के लिए कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज को बुधवार को फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है।