नयी दिल्ली: तीन अक्टूबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राज्यों की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव, काम के बंटवारे और कैदियों को उनकी जाति के अनुसार अलग वार्डों में रखने के चलन की निंदा की।भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेलों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए कई निर्देश भी जारी किए।
